भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देशभर में ATM से पैसे निकालने और जमा करने के नियमों में बदलाव किया है। अब ग्राहकों को मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमित संख्या मिलेगी और सीमा पार करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों के लिए अलग नियम
RBI के नए नियमों के मुताबिक, मेट्रो शहरों के ग्राहकों को महीने में केवल 3 मुफ्त ATM ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलेगी। इनमें नकद निकासी और बैलेंस चेक दोनों शामिल हैं।
वहीं, गैर-मेट्रो (Non-Metro) शहरों के ग्राहकों को 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन की सुविधा दी गई है।
तय सीमा पार करने पर देना होगा शुल्क
अगर ग्राहक मुफ्त सीमा से अधिक ATM ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बैंक शुल्क वसूलेगा।
- प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर ₹23 + GST देना होगा।
 - गैर-वित्तीय ट्रांजेक्शन (जैसे बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट) के लिए कुछ बैंक ₹11 चार्ज करते हैं।
 
कैश डिपॉजिट पर चार्ज नहीं, लेकिन नियम सख्त
कैश जमा (Cash Deposit) पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में यदि कोई व्यक्ति ₹20 लाख या उससे अधिक नकद जमा या निकासी करता है, तो PAN और आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। यह कदम काले धन पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।
शुल्क से बचने के तरीके
- अपने बैंक के ATM का इस्तेमाल सोच-समझकर करें।
 - नेटबैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से बैलेंस चेक और स्टेटमेंट प्राप्त करें।
 - निकासी की योजना बनाकर करें ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।
 

            
            
            
            
            
            
                
                