पटना: लंबे समय से न्याय की राह देख रहे अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को अदालत ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि 252 सब-इंस्पेक्टर (Sub-Inspector) अभ्यर्थियों की बहाली 6 हफ्तों के भीतर पूरी की जाए।
यह ऐतिहासिक फैसला जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने 29 पन्नों के आदेश में सुनाया। यह मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने 2008 की लिखित परीक्षा (जो 2004 की विज्ञप्ति संख्या 704/2004 के तहत हुई थी) में अन्य बहाल उम्मीदवारों से अधिक अंक हासिल किए थे।
सुप्रीम कोर्ट आदेश से जुड़ा विवाद
भर्ती विवाद की जड़ 2008 की परीक्षा में मॉडल प्रश्नों की त्रुटियों से शुरू हुई। विशेषज्ञ समिति द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया गया, लेकिन सरकार ने 160 उम्मीदवारों को ही बहाल रखा। इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई चली।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 133 अभ्यर्थियों को केवल मेडिकल टेस्ट देकर बहाली का रास्ता खोला। अब पटना हाईकोर्ट ने माना कि बाकी अभ्यर्थियों को बाहर रखना समानता के सिद्धांत (Principle of Equality) का उल्लंघन है।
17 साल बाद मिलेगी नौकरी
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने साल 2004 में 1,510 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। लेकिन भर्ती विवाद और कोर्ट केस के चलते लगभग दो दशक तक मामला अटका रहा।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब 252 अभ्यर्थियों के लिए नौकरी का रास्ता साफ हो गया है।



