पटना: पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक रितलाल यादव की 2003 में हुए सत्यनारायण सिन्हा हत्या मामले में पहले दी गई बरी की गई फैसला पलट दी है और मामले में नए ट्रायल का आदेश दिया है। यह आदेश विवादित विधायक के लिए एक बड़ा कानूनी झटका साबित हुआ है।
स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने 2023 में रितलाल यादव और अन्य आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया था। हालांकि, पीड़िता और पूर्व दानापुर BJP विधायक आशा सिन्हा की याचिका पर हाईकोर्ट ने मामला फिर से खोलने और स्पीडी ट्रायल प्रावधानों के तहत आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
सत्यनारायण सिन्हा, जो कि आशा सिन्हा के पति थे, को 30 अप्रैल 2003 को खगौल के जमालुद्दीन चक के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी दिन RJD ने गांधी मैदान, पटना में “तेल पिलानाव, लाठी घुमावन” रैली का आयोजन किया था। रितलाल यादव, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया था।
हाईकोर्ट ने इस वर्ष की शुरुआत में सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था और अब पुन: सुनवाई के आदेश के साथ मामला जल्द ही पटना में फिर शुरू होने की संभावना है। इस फैसले के बाद बिहार में कानून, व्यवस्था और न्याय पर राजनीतिक बहस को भी नया आयाम मिलने की उम्मीद है।


