Muzaffarpur Rape Case: बिहार के चर्चित कुढ़नी रेप कांड में बुधवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में सेशन ट्रायल की शुरुआत हुई। कोर्ट में मृतक बच्ची के गांव के एक मछली व्यवसायी को पहला गवाह बनाकर पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू की ओर से मुख्य परीक्षण हुआ, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामबाबू सिंह ने प्रतिपरीक्षण किया। आरोपित रोहित कुमार सहनी को कोर्ट में पेश किया गया।
26 मई की सुबह की गवाही ने खोले कई राज
गवाह मछली व्यवसायी ने कोर्ट को बताया कि 26 मई की सुबह रोहित अपनी साइकिल पर एक छोटी बच्ची को बैठाकर उसके बथान पर आया था। रोहित ने पांच किलो मछली मांगी थी, लेकिन गवाह ने मना कर दिया कि वह खुदरा मछली नहीं बेचता। जब उन्होंने पूछा कि यह बच्ची कौन है और कहां लेकर जा रहे हो, तो रोहित ने कहा कि इसे रिश्तेदार के यहां शादी में लेकर जा रहा हूं।
शाम को बच्ची के लापता होने की खबर आई
गवाह ने बताया कि शाम को बाजार में बच्ची के गुम होने की चर्चा होने लगी। तब उन्होंने सुबह हुई इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। फिर सभी लोग रोहित के घर पहुंचे, जो उस समय घर पर ही था। बाद में पुलिस को 112 नंबर पर कॉल कर सूचना दी गई और रोहित को थाने ले जाया गया। थोड़ी ही देर बाद पास के पोखर के पुल के पास बच्ची जख्मी हालत में मिली। गवाह ने बताया कि उसने भी जख्मी बच्ची को देखा और अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
गवाह ने कोर्ट में की रोहित की पहचान
गवाह ने कोर्ट में साफ तौर पर रोहित सहनी की पहचान की। यह गवाही इस मामले में अहम मानी जा रही है क्योंकि यह घटना के दिन की पहली बड़ी कड़ी को जोड़ती है।
9 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या
गौरतलब है कि 26 मई को कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद बच्ची का गला रेतकर शरीर को चाकू से गोदा गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची की मां ने रोहित को मुख्य आरोपित बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। रोहित को उसी दिन गिरफ्तार किया गया और 27 मई से वह न्यायिक हिरासत में है।


