लालू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका: ‘Land for Job’ केस में याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज

CBI की जांच को चुनौती देने वाली लालू यादव की याचिका खारिज, 2 जून को विशेष अदालत में सुनवाई

Rohit Mehta Journalist
Lalu Yadav Rjd Bihar
(Image Source: Social Media Sites)

नई दिल्ली/पटना: RJD अध्यक्ष Lalu Yadav को शनिवार को Delhi High Court से बड़ा झटका लगा है। बहुचर्चित Land for Job घोटाले से जुड़े मामले में लालू यादव द्वारा दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में उन्होंने CBI द्वारा दर्ज मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।

क्या है ‘Land for Job’ मामला?

CBI की जांच के अनुसार, जब Lalu Yadav केंद्रीय रेल मंत्री थे, तब रेल मंत्रालय में नौकरी देने के बदले कुछ लोगों से जमीन ली गई थी। इस घोटाले को ही ‘Land for Job Scam’ कहा जा रहा है। जांच एजेंसी ने इस मामले में लालू यादव समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया है।

2 जून को विशेष अदालत में होगी अगली सुनवाई

Delhi High Court में याचिका खारिज होने के बाद अब यह मामला 2 जून को विशेष न्यायाधीश (Special Judge) के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहां आरोपों पर बहस की जाएगी और यह तय होगा कि केस की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी।

CBI की कार्यवाही पर सवाल

लालू यादव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि CBI ने मामले में बिना पर्याप्त साक्ष्य के कार्रवाई की है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि निचली अदालत की प्रक्रिया में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

RJD और विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है, वहीं सत्तारूढ़ दलों का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई और भी अहम मानी जा रही है।

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