पटना की सड़कों पर सियासी ‘गाड़ियों’ का खेल! अब लगेगा भारी जुर्माना, प्रशासन का अल्टीमेटम

बिना अनुमति वाहनों पर Political Posters और Stickers लगाने वालों की अब खैर नहीं, पटना प्रशासन ने शुरू की सख्ती, हो सकती है गाड़ी जब्त

Political Posters On Vehicles Bihar Patna Fine Alert
Political Posters On Vehicles Bihar Patna Fine Alert (Source: BBN24/Google/Social Media)

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी ज़ोरों पर है और इसी बीच Patna की सड़कों पर राजनीतिक दलों के झंडे, पोस्टर और स्टिकर्स लगे वाहन तेजी से दौड़ रहे हैं। Jan Suraj, RJD, JDU, BJP और Congress जैसे बड़े दलों के समर्थक अपनी गाड़ियों को चलता-फिरता प्रचार माध्यम बना चुके हैं। लेकिन अब प्रशासन इस पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।

वाहनों के शीशों, नंबर प्लेट और डोर पर चिपकाए जा रहे पार्टी के प्रचार पोस्टर, स्टीकर और झंडे न केवल कानून के खिलाफ हैं बल्कि यह सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं।

बिना परमिशन प्रचार सामग्री लगाने पर जुर्माना तय

बिहार Transport Department और Traffic Police ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति वाहनों पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री लगाना Motor Vehicles Act, 1988 का उल्लंघन है। इस कानून के अनुसार, वाहन पर पोस्टर या स्टीकर लगाने पर ₹2,500 से लेकर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। गंभीर मामलों में वाहन ज़ब्त भी किया जा सकता है।

जिला परिवहन पदाधिकारी Upendra Kumar Pal ने स्पष्ट किया है कि अब तक किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति ने प्रचार के लिए वाहनों पर सामग्री लगाने की अनुमति नहीं ली है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी पार्टी का बड़ा नेता हो या कार्यकर्ता।

वाहन मालिकों को मिल रही है आर्थिक प्रोत्साहन, लेकिन खतरे भी बड़े

राजधानी Patna में बाइक, ऑटो और कैब ड्राइवरों को प्रतिदिन ₹500 से ₹2,000 तक का भुगतान किया जा रहा है प्रचार सामग्री लगाने के लिए। Advertising Agencies द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे यह अभियान और तेज हो गया है।

हालांकि, ये आर्थिक फायदे वाहन मालिकों के लिए भारी नुकसान का कारण भी बन सकते हैं। अगर उनकी गाड़ी नियमों के खिलाफ पाई गई, तो चालान, जुर्माना और गाड़ी जब्ती तक की नौबत आ सकती है।

नंबर प्लेट और शीशे पर पोस्टर = सीधा कानून उल्लंघन

अधिकारियों के मुताबिक, यदि कोई स्टिकर वाहन के नंबर प्लेट या ड्राइवर की विजिबिलिटी को प्रभावित करता है, तो यह सीधे तौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। इससे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। पिछले वर्षों में Patna Police ने ऐसे मामलों में सैकड़ों वाहनों पर कार्रवाई की है।

चुनाव के दौरान बनेगी स्पेशल मॉनिटरिंग टीम

प्रशासन ने आगे की योजना भी स्पष्ट कर दी है। चुनाव के दौरान ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए Special Monitoring Teams बनाई जाएंगी। ये टीमें सड़कों पर एक्टिव रहकर अवैध प्रचार सामग्री लगाने वालों पर तत्काल कार्रवाई करेंगी।

इसके अलावा, सोशल मीडिया, एफएम रेडियो और लोकल इवेंट्स के ज़रिए लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में हो सके।

जनता से अपील: नियमों का करें पालन

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे बिना अनुमति वाहनों पर राजनीतिक प्रचार सामग्री न लगाएं और ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करें। खासकर गाड़ी की नंबर प्लेट और शीशों को साफ रखें ताकि वाहन की पहचान में कोई दिक्कत न हो।

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