पटना में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने विशेष पहल की है। हर रविवार को अब ‘नो हॉर्न डे’ मनाया जाएगा, जिसमें वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचें। यह अभियान 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा।
लाउडस्पीकर और डीजे पर कड़े निर्देश
बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और लोक संबोधन प्रणाली का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। न्यायालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सचिवालय और विधानमंडल जैसे शांत व संवेदनशील क्षेत्रों के 100 मीटर दायरे में शोर मचाना वर्जित है।
नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत आर्थिक दंड लगाया जाएगा। साथ ही, डीजे समेत अन्य उपकरण भी जब्त किए जा सकते हैं।
शहरवासियों की सराहना
बोर्ड ने शहर को चार जोन में बांटकर टीम तैनात की है, जो लोगों को ‘नो हॉर्न डे’ के पालन के लिए जागरूक कर रही है। स्थानीय नागरिक भी इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं, इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सकारात्मक कदम मान रहे हैं।



