दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण चरम पर, AQI 450 पार; GRAP-4 लागू, सख्त पाबंदियां लागू

धीमी हवा और स्थिर वातावरण से बिगड़ी हवा की गुणवत्ता; निर्माण से लेकर ट्रकों के प्रवेश तक सख्त रोक

Delhi Ncr Grap 4 Air Pollution Aqi 450 Restrictions
Delhi Ncr Grap 4 Air Pollution Aqi 450 Restrictions (PC: BBN24/Social Media)
मुख्य बातें (Highlights)
  • दिल्ली का AQI कुछ घंटों में 431 से 450+ पहुँचा, हवा ‘अति गंभीर’ श्रेणी में
  • CAQM ने GRAP-4 लागू किया, निर्माण, ट्रकों, डीजल वाहनों पर कड़ी रोक
  • स्कूल–ऑफिस पर असर; कई जगह WFH और ऑनलाइन कक्षाओं की वापसी

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद खराब हो गया है। शनिवार शाम हवा की गुणवत्ता अचानक बिगड़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से GRAP-4 लागू कर दिया है, जो वायु प्रदूषण के खिलाफ सबसे सख्त आपातकालीन कार्रवाई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शाम 4 बजे AQI 431 था, जो 6 बजे बढ़कर 441 और बाद में 450+ हो गया। यह स्तर ‘अत्यंत गंभीर’ (Severe+) श्रेणी में आता है जो आबादी के लिए स्वास्थ्य आपातकाल का संकेत है।

क्यों बढ़ा प्रदूषण?

  • हवा की गति बेहद धीमी
  • वातावरण में स्थिरता
  • प्रदूषक कण ऊपर नहीं उठ पा रहे, हवा में ही ठहरे रह रहे हैं

GRAP-1 से GRAP-4 तक की सभी पाबंदियां लागू

CAQM ने NCR की सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण रोकने के लिए तुरंत अतिरिक्त उपाय किए जाएं। नागरिकों से GRAP Citizen Charter का पालन करने की भी अपील की गई है।

GRAP-4 — सबसे कड़ी पाबंदियां

यह चरण उन स्थितियों में लागू होता है जब AQI 450 से ऊपर चला जाए।

क्षेत्रGRAP-4 में प्रतिबंध
निर्माण कार्यराष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण रोक
ट्रकों का प्रवेशदिल्ली में सामान्य ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित, केवल CNG/Electric/BS-VI वाले ट्रक ही अनुमति
वाणिज्यिक वाहनदिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-जरूरी LCVs के प्रवेश पर रोक
डीजल वाहनदिल्ली में पंजीकृत BS-4 या उससे पुराने भारी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
शिक्षाकक्षा 6–9 और 11वीं की कक्षाएं ऑनलाइन/हाइब्रिड मोड में
ऑफिससरकारी–निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ के साथ काम, बाकी WFH संभव

GRAP-3 की पाबंदियां (पहले से लागू)

  • बड़े निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक
  • स्टोन क्रशर और खनन बंद
  • BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल LMV पर प्रतिबंध
  • कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड
  • ऑफिसों में 50% स्टाफ की अनुमति

नागरिकों से विशेष अपील

  • छोटी दूरी के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करें
  • सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग अपनाएं
  • कोयला/लकड़ी जलाने से बचें
  • अनावश्यक यात्रा कम करें
  • वर्क फ्रॉम होम अपनाएँ

निष्कर्ष

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण अब स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्तर कई दिनों तक बना रहा तो बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में GRAP-4 के तहत कड़ी पाबंदियां लागू करना मजबूरी बन गया है।

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