दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब B.Ed डिग्रीधारी TGT और PGT दोनों पदों के लिए पात्र

DSSSB और दिल्ली सरकार की याचिकाएँ खारिज—हजारों B.Ed अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत

Delhi High Court Beds Eligible For Tgt Pgt Big Decision
Delhi High Court Beds Eligible For Tgt Pgt Big Decision (PC: BBN24/Social Media)
मुख्य बातें (Highlights)
  • हाईकोर्ट ने कहा—B.Ed डिग्रीधारी TGT व PGT दोनों पदों के लिए पात्र
  • DSSSB और दिल्ली सरकार की याचिकाएं खारिज
  • वर्षों से चल रहे योग्यता विवाद पर लगी रोक, देशभर के शिक्षकों में खुशी

दिल्ली में शिक्षक भर्ती को लेकर एक अहम और दूरगामी फैसला सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि B.Ed डिग्रीधारी अभ्यर्थी अब TGT (Trained Graduate Teacher) और PGT (Post Graduate Teacher) दोनों पदों के लिए पात्र हैं।

यह फैसला न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो लंबे समय से योग्यता संबंधी भ्रम और विवाद का सामना कर रहे थे।

हाईकोर्ट की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने दिया बड़ा निर्णय

सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ में हुई। दिल्ली सरकार और DSSSB की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया था कि:

  • B.Ed (सामान्य) और B.Ed (स्पेशल एजुकेशन) अलग हैं
  • इसलिए सामान्य B.Ed धारकों को PGT पद के लिए पात्र नहीं माना जा सकता

लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा:

“यदि विज्ञापन में किसी तरह का अलग-अलग योग्यता अंतर स्पष्ट रूप से न बताया गया हो, तो B.Ed डिग्रीधारी TGT और PGT दोनों पदों के लिए पात्र माने जाएंगे।

इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने भी यही आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।

अभ्यर्थियों के लिए राहत—वर्षों पुराना विवाद खत्म

कई वर्षों से शिक्षक भर्ती में यह भ्रम बना हुआ था कि:

  • सामान्य B.Ed केवल TGT के लिए मान्य है
  • PGT के लिए या तो B.Ed (स्पेशल एजुकेशन) या अलग योग्यता चाहिए

इस विवाद के कारण कई पात्र अभ्यर्थी आवेदन करने में हिचकिचा रहे थे
अब हाईकोर्ट के फैसले ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता को बढ़ावा

फैसले से दो बड़े बदलाव होंगे:

✔️ अभ्यर्थियों की करियर संभावनाएं बढ़ेंगी
✔️ भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर और पारदर्शिता आएगी

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय पूरे देश में शिक्षक भर्ती की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है।

DSSSB के पुराने विज्ञापनों में भी था भ्रम

पिछले वर्षों में DSSSB के कई विज्ञापनों में:

  • B.Ed की योग्यता स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थी
  • इसकी वजह से हजारों उम्मीदवारों में अनिश्चितता बनी रहती थी

अब हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद यह सब विवाद समाप्त हो चुका है।

अभ्यर्थियों में खुशी की लहर

फैसले के बाद:

  • TGT की तैयारी करने वाले अब PGT के लिए भी आवेदन कर सकेंगे
  • वर्षों से दुविधा में फंसे हजारों छात्र अब निश्चिंत होकर आवेदन कर पाएंगे
  • शिक्षा क्षेत्र में कुशल और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अधिक मौके मिलेंगे

निष्कर्ष

दिल्ली हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला B.Ed डिग्रीधारकों के लिए नई राह खोलता है।
अब वे TGT और PGT दोनों पदों के लिए पात्र होंगे।
यह निर्णय न केवल अभ्यर्थियों में उत्साह बढ़ाएगा बल्कि शिक्षा क्षेत्र को अधिक सक्षम और योग्य शिक्षक भी प्रदान करेगा।

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