Income Tax Rule 2026: Form 156 अनिवार्य, सिस्टम तैयार नहीं यात्रियों की बढ़ी परेशानी

Income Tax Form 156 Foreign Travel Rule Portal Issue
Income Tax Form 156 Foreign Travel Rule Portal Issue (PC: BBN24/Social Media)

Income Tax Form 156: विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए आयकर विभाग का नया नियम चिंता का कारण बन गया है. अब हर PAN कार्ड धारक को विदेश जाने से पहले ‘Form 156’ भरना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे भरने के लिए पोर्टल पर कोई लिंक या सुविधा मौजूद ही नहीं है.

क्या है नया नियम और Form 156?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने नोटिफिकेशन (G.S.R. 198(E)) जारी कर इनकम टैक्स नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत अब हर भारतीय नागरिक को विदेश यात्रा से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘Form 156’ जमा करना होगा. इस फॉर्म में यात्रा का उद्देश्य (Purpose of Travel) और विदेश में रहने की अवधि जैसी जानकारी देनी होगी. इसका मकसद टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना और बड़े खर्चों पर नजर रखना है.

पोर्टल पर लिंक नहीं, तो कैसे भरें फॉर्म?

नियम लागू हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस फॉर्म को भरने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. इस मुद्दे को टैक्स विशेषज्ञों ने Central Board of Direct Taxes (CBDT) के सामने उठाया है. उनका कहना है कि जब तक पोर्टल पर व्यवस्था नहीं होगी, तब तक नियम का पालन करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है.

क्या एयरपोर्ट पर रुक सकती है आपकी यात्रा?

यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिना Form 156 के वे विदेश जा पाएंगे या नहीं. खासकर छात्र और बिजनेसमैन, जिनकी फ्लाइट्स नजदीक हैं, इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं. आशंका जताई जा रही है कि इमिग्रेशन या कस्टम अधिकारी इस फॉर्म की मांग कर सकते हैं, जिससे यात्रा में देरी या परेशानी हो सकती है.

आगे क्या हो सकता है समाधान?

टैक्स एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि जब तक पोर्टल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक इस नियम को अस्थायी रूप से रोका जाए या लोगों को अतिरिक्त समय (ग्रेस पीरियड) दिया जाए. साथ ही CBDT से यह भी अपील की गई है कि वह संबंधित विभागों से समन्वय कर यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाए. फिलहाल सभी की नजरें सरकार के अगले कदम और आधिकारिक स्पष्टीकरण पर टिकी हुई हैं.

Share This Article
Exit mobile version