पटना में BJP-JDU दफ्तर के बाहर धारा 163 लागू, प्रदर्शनकारियों की मुश्किलें बढ़ीं

प्रदर्शन और बवाल के बाद जिला प्रशासन का बड़ा कदम, भाजपा-जेडीयू दफ्तर क्षेत्र घोषित प्रतिबंधित

Patna News Section 163 Imposed Outside Bjp Jdu Office
Patna News Section 163 Imposed Outside Bjp Jdu Office (PC: BBN24/Social Media)
मुख्य बातें (Highlights)
  • पटना में BJP-JDU दफ्तर के बाहर धारा 163 लागू
  • प्रदर्शनकारियों पर अब होगी सख्त कार्रवाई
  • DM और SSP ने खुद संभाली सुरक्षा व्यवस्था

पटना: भाजपा कार्यालय के बाहर हुए हालिया प्रदर्शन और हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब जेडीयू और भाजपा कार्यालय के आसपास धारा 144 की जगह धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है।

सुबह-सुबह DM और SSP ने लिया हालात का जायजा

रविवार सुबह पटना के जिलाधिकारी त्याग राजन और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद सड़क पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों ने साफ कहा कि यहां किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन का अल्टीमेटम: सख्त कार्रवाई तय

डीएम त्याग राजन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन नियम तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के मुताबिक, लगातार प्रदर्शन और भीड़भाड़ से यातायात ठप हो रहा था, इसी वजह से धारा 144 को हटाकर धारा 163 लागू करना पड़ा।

FIR दर्ज, जांच जारी

हंगामे के दौरान कई मामले दर्ज किए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि एफआईआर की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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