मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने 2008 के चर्चित मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सबूतों की कमी और गवाहियों की कमजोरी के आधार पर सुनाया। इस फैसले से एक ओर जहां देश की राजनीति में हलचल मची है, वहीं दूसरी ओर न्याय प्रक्रिया पर भी बहस शुरू हो गई है।
किसे-किसे मिली राहत? जानिए सभी आरोपियों के नाम
बरी किए गए आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। इन सभी पर 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाका करने का आरोप था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों घायल हुए थे।
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कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में?
कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अभियोजन पक्ष कोई भी ऐसा ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका, जिस पर कानूनन सजा दी जा सके। गवाहों की गवाही भी कमजोर पाई गई। अदालत ने कहा कि “सिर्फ कहानी बना देने या नैतिकता के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।” अदालत के अनुसार, इस केस में शक तो गहरा है, लेकिन शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती।
8 साल जेल में रहीं साध्वी प्रज्ञा, अब मिली राहत
पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा इस केस की सबसे चर्चित आरोपी रहीं। उन्हें ब्लास्ट की साजिश रचने का मुख्य आरोपित माना गया था। 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें पांच लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी, लेकिन इससे पहले वे करीब 8 साल जेल में रही थीं। अब 17 साल बाद उन्हें पूर्णतः बरी कर दिया गया है।
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आगे क्या होगा? पुलिस को कोर्ट की खुली छूट
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि पुलिस चाहे तो वॉन्टेड आरोपियों के खिलाफ अलग से चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सभी बरी किए गए लोगों को कोर्ट का आदेश सौंप दिया गया है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं।
2008 मालेगांव धमाके में बड़ा फैसला सामने आया है। NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट में गवाह पलटने के चलते सबूतों की कमी रही, जिससे सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। pic.twitter.com/UwZfCOQFUX
— BBN24 (@bbn24tv) July 31, 2025



