बिहार में नया नियम: PUC बनवाने से पहले DL और RC में मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य, वरना कटेगा ₹5,000 का चालान

परिवहन विभाग ने बदला नियम, बिना मोबाइल अपडेट नहीं मिलेगा PUC सर्टिफिकेट; 31 मार्च 2025 तक का समय सीमा तय

Bihar Transport Rule Mobile Update For Puc
(Image Source: Social Media Sites)

पटना: बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC Certificate) को लेकर नया नियम लागू किया है। अब वाहन चालकों को PUC बनवाने से पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में आधार लिंक मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी होगा। यह नियम राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

परिवहन विभाग के प्रभारी डीटीओ रवि रंजन ने जानकारी दी कि 31 मार्च 2025 तक मोबाइल नंबर अपडेट न कराने वालों को PUC और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ₹5,000 तक का चालान भी कट सकता है।

24 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर नहीं हैं अपडेट

बिहार में 2014 से लेकर जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक सितंबर 2024 से अब तक करीब 32,000 वाहन मालिकों ने मोबाइल नंबर अपडेट किया है।

रवि रंजन के अनुसार, चालान की जानकारी और विभागीय नोटिफिकेशन वाहन मालिक तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि DL और RC में गलत या पुराने नंबर दर्ज हैं। इस कारण वाहन मालिक चालान की राशि समय पर जमा नहीं कर पाते। नई व्यवस्था इस समस्या को दूर करने के लिए की गई है।

नए नियम में क्या है सज़ा और चालान की व्यवस्था?

बिना वैध PUC के वाहन चलाने पर पहली बार ₹1,000 और दूसरी बार ₹2,000 का जुर्माना लग सकता है। वहीं यदि DL या RC में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है, तो ₹5,000 तक का जुर्माना देना होगा।

दिल्ली जैसे राज्यों में यह नियम और सख्त है — वहां PUC नियम तोड़ने पर ₹10,000 तक का चालान और 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है।

कैसे करें DL और RC में मोबाइल नंबर अपडेट?

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  • वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए:
    vahan.parivahan.gov.in पर जाकर लॉगिन करें और मोबाइल नंबर अपडेट करें।
  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए:
    sarathi.parivahan.gov.in पोर्टल पर जाएं और आवश्यक जानकारी के साथ मोबाइल नंबर अपडेट करें।

आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
  • वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC)
  • नया मोबाइल नंबर

ऑफलाइन विकल्प:

पटना स्थित RTO कार्यालय (BR-01) में जाकर आवेदन भी कर सकते हैं।

अगर आप बिहार में वाहन चला रहे हैं और अभी तक अपने DL और RC में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें। वरना न केवल PUC सर्टिफिकेट अटक सकता है, बल्कि मोटा चालान भी झेलना पड़ सकता है।

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