बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। विभाग ने सभी शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने का अंतिम अवसर दिया है। शिक्षकों को 5 जून तक अपनी सभी आवश्यक जानकारियां पोर्टल पर दर्ज करनी होंगी, अन्यथा उपलब्ध डाटा फ्रीज कर दिया जाएगा।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) को निर्देश जारी किए हैं। विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अभी तक अपनी प्रोफाइल पूरी तरह अपडेट नहीं की है या कई जरूरी जानकारियां अधूरी हैं।
शिक्षा विभाग के अनुसार, शिक्षक प्रोफाइल में कुल 54 अनिवार्य फील्ड शामिल हैं। इनमें पंजीकरण संबंधी जानकारी, पदस्थापन विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, स्थायी पता और वर्तमान पता जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं शामिल हैं। इन सभी विवरणों को सही और पूर्ण रूप से भरना आवश्यक होगा।
यदि किसी शिक्षक की व्यक्तिगत या पंजीकरण संबंधी जानकारी में त्रुटि है, तो उन्हें संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के पास आवेदन देना होगा। सत्यापन के बाद सुधार किया जाएगा। सुधार होने के 48 घंटे के भीतर शिक्षक को अपनी प्रोफाइल की जांच कर उसे सबमिट करना होगा। इसके बाद विवरण फ्रीज कर दिया जाएगा।
विभाग ने शिक्षकों को स्थायी और वर्तमान पते में बदलाव की सुविधा भी दी है। शिक्षकों को जिला, प्रखंड, पंचायत, डाकघर, पिन कोड, गांव और वार्ड संख्या जैसी जानकारी अपडेट करनी होगी। साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट की स्थिति की समीक्षा करें और जिन शिक्षकों की जानकारी अधूरी है, उनसे संपर्क कर समय पर सुधार सुनिश्चित करें। विभाग ने सभी जिलों को 5 जून तक यह प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है।

